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किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच होने वाले विवादों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने मॉडल रेंटल एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट में मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों का ख्याल रखा गया है इसके तहत मकान मालिक किराए की अवधि के दौरान अपनी मर्जी से किराया नहीं बढ़ा सकेंगे साथ ही मकान मालिक 2 महीने से ज्यादा का किराया सिक्योरिटी एडवांस के रूप में नहीं ले सकेंगे। यदि कोई किरायेदार तय समय से ज्यादा मकान में रहता है तो उसे पहले 2 महीने के लिए 2 गुना किराया देना होगा। अब मकान मालिक को रिपेयरिंग से जुड़े काम या किसी दूसरे मकसद से आने के लिए 24 घंटे पहले लिखित नोटिस एडवांस किराएदार को देना होगा। मकान मालिक के अधिकार-: 1. किराएदार मकान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते नुकसान होने पर मकान मालिक को बताना होगा। 2. किराएदार मकान को दूसरे के हाथों में नहीं सोच सकते। 3. रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद मकान खाली नहीं करने पर 4 गुना तक का किराया वसूल सकते है मकान मालिक। 4. किराएदार पर मकान के अच्छे से देखभाल और सुरक्षा करने की जिम्मेदारी होगी। किराएदार के अधिकार-: 1. किसी तरह के विवाद ...